डोईवाला। 27 जून को न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी डोईवाला जिला देहरादून द्वारा एक फौजदारी वाद राज्य बनाम कुर्बान अंतर्गत धारा 279, 337, 338 तथा 304 ए में आरोपी को बाइज्जत बरी किया गया।
इस मौके पर आरोपी के अधिवक्ता महेश कुमार लोधी ने कहा कि ऐसे निर्णय आने से जनता में कानून के प्रति आस्था बढ़ती है और आम जन का कानून पर विश्वास बढता है। कहा कि कानून प्रत्येक समाज और वर्ग के लिए समान है। और आज भी कानून बेहतर कार्य कर रहा है। जिससे जनता का विश्वास कानून के प्रति और अधिक बढा है।