उत्तराखंड

पात्र बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिलाने के लिए सितंबर में चलेगा विशेष अभियान

जनपद में कोई भी पात्र बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन सितंबर माह में वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक नहीं है, को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। पति-पत्नी दोनों के पात्र होने की स्थिति में परिवार को कुल 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

जिलाधिकारी ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति के लिए उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। प्रशासन का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र वृद्धजन तक सम्मानपूर्वक पहुंचे। इसी उद्देश्य से विशेष अभियान के दौरान ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित किया जाएगा, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारणवश अभी तक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

अभियान के तहत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र वृद्धजनों से संपर्क कर उनके पेंशन आवेदन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कराने में सहयोग करेंगे। पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन के लिए ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव तथा राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। पात्र वृद्धजनों के चिन्हीकरण और आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सितंबर माह में ग्राम पंचायतों की विशेष बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र सहित निर्धारित औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

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जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों, नगर निकायों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान को अपने-अपने क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर संचालित करें। पात्र वृद्धजनों को व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध कराते हुए उनके ऑनलाइन आवेदन कराए जाएं और आवेदन किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।

प्रशासन ने 30 सितंबर 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन के सभी ऑनलाइन आवेदनों को नियमानुसार अग्रसारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं, 30 सितंबर तक आवेदन करने वाले पात्र वृद्धजनों को अक्टूबर 2026 की पेंशन राशि का भुगतान नवंबर 2026 तक किए जाने की व्यवस्था की गई है।
अभियान की निगरानी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को नोडल अधिकारी तथा समस्त सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विकासखंडवार तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र वृद्धजनों तक योजना का लाभ पहुंचाने और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करेंगे।

जिलाधिकारी ने अभियान के दौरान व्यापक जन-जागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि पात्र बुजुर्गों और उनके परिजनों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि “प्रत्येक पात्र वृद्धजन तक पेंशन का लाभ पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।”

जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि उनके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है, जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है, लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है, तो उसकी पहचान कराते हुए निकटतम सीएससी सेंटर अथवा संबंधित कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कराने में सहयोग करें। प्रशासन का उद्देश्य विशेष अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना है, ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।

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