देहरादून। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज डोईवाला की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी जमानत पर था।
10 मार्च 2009 को कुड़कावाला निवासी श्याम कुमार के खिलाफ नत से डोईवाला थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
श्याम कुमार पर आरोप था कि 10 मार्च 2009 को होली के दिन वह चाकू लेकर कुछ ग्रामीणों के पीछे भाग रहा था।
वहां ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी धर्मेंद्र ने उसे रोकने का प्रयास किया। आरोपी ने सिपाही धर्मेंद्र के बाएं हाथ पर चाकू से वार कर दिया।
पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत श्याम कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। 15 मार्च 2009 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया।
अधिवक्ता महेश लोधी ने कहा कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।