सिपाही पर चोरी के माल में हिस्सा लेने का आरोप
देहरादून। लालतप्पड़ स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरी के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को माल समेत गिरफ्तार किया है।
बीते 28 अक्टूबर को चन्द्रभान सिहं पाल निवासी माजरीग्रान्ट ने पुलिस को दी तहरीर में का कि लालतप्पड में बिरला पावर सेलियान्स (बिरला यामाहा) में चोरी की घटनाए हो रही हैं। जिसमे लोहा व मशीन चोरी हो रही है। फैक्ट्री बन्द पडी है और सिक्योरिटी गार्ड व केयर टेकर न होने के कारण बीती रात भी कम्पनी में चोरी हुई। पुलिस ने आस-पास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेजों को चैक करते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर घटना में संलिप्त तीन आरोपियों मौहम्मद इरशाद उर्फ शीशी पुत्र मो0 इलियास निवासी दूधली थाना कीरतपुर जिला बिजनौर उ0प्र0, मुकम्मिल पुत्र सगीर निवासी: मुसलिम बस्ती, भानियावाला थाना डोईवाला और भोला उर्फ नाटू पुत्र सुरेश निवासी: परशुराम चौक, गोविन्दनगर झुग्गी झोपडी ऋषिकेश को एक छोटे हाथी वाहन संख्या: यू0के0-14-सीए-2855 में मय माल लोहे के बडे छह फिट के गार्टर-05, बडे-छोटे एंगल-34 के साथ माजरी ग्रान्ट लालतप्पड से गिरफ्तार किया।
पूछताछ में मुख्य आरोपी इरशाद द्वारा बताया गया कि उनकी भानियावाला में कबाडी की दुकान है। जहां वो दोनों मिलकर लगभग पिछले 07 वर्षों से कबाडी का काम कर रहे हैं। भोला गाडी चलाने का काम करता है, जो अक्सर हमारी दुकान से कबाड का माल लेकर जाता था। एक वर्ष पूर्व उनकी मुलाकात केशवपुरी बस्ती निवासी आशीष तथा अर्जुन से हुई, जो उसकी दुकान में अक्सर लोहे का सामान बेचने आते थे। उनके द्वारा हमे बताया गया कि लालतप्पड स्थित बिरला यामाहा फैक्ट्री काफी लम्बे समय से बन्द पडी है, जिसके अन्दर लोहे के बडे-बडे गार्टर व एंगल पडे हैं, जिन्हें आसानी से चुराकर बेच सकते हैं। इस पर उसने उक्त फैक्ट्री में पडे गार्टरों व एंगलो को चोरी करने की योजना बनाई। पूर्व में उन्हे लाल तप्पड चौकी में नियुक्त सिपाही स्वप्निल ऋषि द्वारा चोरी के माल के साथ पकडा गया था।
लेकिन मौके पर उनके द्वारा उसे कुछ हिस्सा देने पर उसने उन्हे मौके पर ही छोड दिया। इसके बाद से वह लगातार उनके सम्पर्क में था। और चोरी के घटनाओं को अंजाम देने के दौरान वह पुलिस के मूवमेंट से सम्बन्धित सारी जानकारियां देता था। जिसके एवज में वो उसे हर चोरी में 10 से 15 हजार तक का हिस्सा देते थे। पूछताछ के दौरान कां0 स्वप्निल ऋषि का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने अभियोग में धारा 120 बी भादवि की बढोतरी की गयी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सिपाही स्वप्निल ऋषि (32), पुत्र स्व0 गुन्जन सिंह, निवासी: काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर भी गिरफ्तार किया है।