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(रानीपोखरी) अंग्रेजी शराब ठेके के मैनेजर और सेल्समैन पर मुकदमा

रानीपोखरी पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर किया मुकदमा

डोईवाला। लॉकडाउन नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर रानीपोखरी पुलिस ने अंग्रेजी शराब ठेके के मैनेजर और सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज किया है।

आज थाना रानीपोखरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अंग्रेजी शराब के ठेके पर ठेके में नियुक्त मैनेजर और सेल्समैन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और ठेके पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी की गई है। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। थाना रानीपोखरी से मौके पर गई पुलिस ने पाया कि ठेके में नियुक्त सेल्समेन, मैनेजर द्वारा कोरोना वायरस से बचने हेतु किसी भी प्रकार का सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है।

सोशल डिस्टेंस का पालन न किए जाने पर संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। जिस कारण पुलिस ने ठेके पर नियुक्त मैनेजर संजय जयसवाल और सेल्समैन नीरज राजपूत के विरुद्ध थाना रानीपोखरी पर धारा 188/269/270 आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व धारा 3 द एपीडेमिक के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। आरोपियों को आज मा0 न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जाएगा।

आरोपियों के नाम

1-संजय जायसवाल पुत्र सत्यनारायण निवासी रायपुर थाना रायपुर जनपद देहरादून।

2-नीरज राजपूत पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी नेहरू ग्राम गढ़वाली कॉलोनी थाना रायपुर जनपद देहरादून

 

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