अपराधउत्तराखंडदेहरादूनराज्यस्वास्थ्य और शिक्षा

डोईवाला- फैक्टरियों, निजी संस्थानों व बाहरी लोगों के लिए पुलिस ने जारी किए दिशा-निर्देश

डोईवाला। फैक्ट्रियो व व्यापरिक/निजि संस्थानो मे कार्य करने वाले लोगो और थाना

क्षेत्र मे निवासरत बाहरी राज्य/जनपद के व्यक्तियो का भौतिक सत्यापन किये जाने को

लेकर पुलिस ने एक गोष्ठी का आयोजन किया।

कोतवाल राजेश शाह ने कहा कि कर्मचारियों

का नाम, पता, पूर्ण विवरण, मो नंबर सहित मय आईडी के रिकॉर्ड के रूप मे रखा जाना चाहिए।

दोपहिया वाहन विपरीत दिशा मे न चलाएं जाएं। गौरा शक्ति एप की जानकारी देकर

महिलाओं को रजिस्ट्रेशन हेतु बताया गया। अग्निशमन उपकरण फैक्ट्रियों में अवश्य लगे

होने चाहिए। कोतवाल ने कहा कि कंपनी में ट्रांसपोर्ट को बाहरी राज्यों से आने जाने वाली

गाड़ियों में कार्य करने वाले प्रत्येक कंडक्टर और ड्राइवर की आईडी रखी जानी चाहिए।

कंपनी के सीसीटीवी की दिशा हाईवे की तरफ आने जाने वाले स्थानों पर लगाकर, सिक्योरिटी

गार्ड सुरक्षा हेतु नियुक्त किए जाना चाहिए।फैक्ट्री/कंपनी में किसी महिला कर्मचारी के

प्रति किसी भी तरह के अपराधिक मामलों को रोकने को प्रयास किए जाने चाहिए।

इसके बाद पुलिस ने सभी को नशा मुक्त की शपथ दिलवाई।

ये भी पढ़ें:  बड़कोट-सिल्कयारा बेंड टनल परियोजना की सफलता: उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक क्षण

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!