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मारपीट के मामले में पत्रकार सहित चार आरोपी दोषमुक्त करार

डोईवाला। बारह वर्ष पूर्व मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की घमकी देने के एक मामले में पत्रकार सहित चार आरोपी न्यायालय से बरी हो गए।

डोईवाला की न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा देवी ने संदेह का लाभ देते हुए चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

अधिवक्ता मनीष धीमान ने कहा कि डोईवाला निवासी एक व्यक्ति ने 01 अक्तूबर 2009 को स्थानीय पत्रकार संजय अग्रवाल, कुलदीप, प्रदीप व सोनू पर गंभीर रूप से मारपीट, गाली-गालौच करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में लिखित शिकायत पुलिस को दी थी। जिसके सापेक्ष थाना डोईवाला देहरादून में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 324, 325, 504 व 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था।

 

थाना डोईवाला द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा देवी के न्यायालय में किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में पांच गवाह पेश किए गए। अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार धीमान ने मामले में बचाव पक्ष रखते हुए गुणदोष के आधार पर उन्हें दोषमुक्त करार देने की दलील प्रस्तुत की। न्यायलय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों के बयानो का परिसीलन कर अभियुक्तगणों को दोष मुक्त किया।

 

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