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कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारियां, “दो सौ मीटर की परिधि में रहेगी 144 धारा लागू”

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चमोली। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 05 मार्च (रविवार) को प्रदेशभर में कनिष्ठ

सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना के आदेशों के क्रम में जनपद के सभी परीक्षा केन्द्रों के 200

मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप रोकने के लिए

दिनांक 04 मार्च के अपराह्न 5 बजे से 05 मार्च के अपराह्न 6 बजे तक धारा-144 लागू रहेगी।

परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 4 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ

एक स्थान पर एकत्रित होने, जुलूस, झांकी, जनसभा प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का प्रयोग,

किसी भी प्रकार का शस्त्र ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर में सेलुलर

फोन, पेजर, पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नही होगी। परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर

की परिधि में प्रिंट एवं फोटोस्टेट की दुकानें पूर्ण रूप से बन्द रहेगी और परीक्षा केन्द्र में किसी

प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पम्पलेट, पोस्टर बैनर आदि नही लगवाए और बंटवाये जाएंगे।

शान्ति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल, परीक्षार्थियों के अतिरिक्त

अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो बिना

वारण्ट गिरफ्तार किया जाएगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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