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अब दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता घर से ही दे सकेंगे वोट

निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और 80 प्लस मतदाताओं को दी घर से मतदान की सुविधा

Dehradun. इस विधानसभा चुनाव में दिव्यांग और 80 प्लस मतदाताओं को घर ही मतदान देने की सुविधा दी गई है।

इसके लिए दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को कहीं भी जाने या संपर्क करने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ को घर-घर भेजा जा रहा है। और निर्वाचन आयोग के पास दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की पूरी जानकारी पहले से ही उपलब्ध है।

निर्वाचन आयोग द्वारा घर से ही मतदान को तीन कैटेगिरी बनाई गई हैं। जिनमें दिव्यांग मतदाता, बुजुर्ग मतदाता व कोविड पॉजीटिव क्वारंटीन मतदाताओं को घर से ही मतदान की सुविधा दी गई है।

लेकिन अभी मतदान की तिथि में काफी वक्त है। इसलिए क्वारंटीन किए गए मतदाता तब तक नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पहली बार घर ही वोटिंग की सुविधा दी जा रही है।

बुजुर्गो को घर से मतदाता के लिए कोई शर्त नहीं है। लेकिन दिव्यांग को घर से वोट के लिए दिव्यांग का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। आचार संहिता लगने से पहले ही चार जनवरी को इसकी ट्रेनिंग बीएलओ को तहसील में दी जा चुकी है।

इसके लिए उस क्षेत्र की बीएलओ दिव्यांग व 80 प्लस बुजुर्गो को फार्म12 डी दे रही हैं। जिसे भरकर बीएलओ को ही देना होगा। फार्म 12डी 12, 13 जनवरी से बीएलओ द्वारा दिव्यांग व 80 प्लस वाले मतदाताओं को दिए जा रहे हैं। इस फार्म को भरकर बीएलओ को दिए जाने के बाद 14 फरवरी से पहले मतदान की टीम बनाकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के पास जाएगी।

और बैलेट से मतदान की प्रक्रिया संपन्न करेगी। उस वक्त राजनैतिक दलों से जुड़े प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रह सकते हैं। 31 जनवरी को नाम वापसी होगी। और उसके बाद व 14 फरवरी से पहले बैलेट से मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान की सुविधा दी गई है। बुजुर्ग के लिए कोई शर्त नहीं है। लेकिन दिव्यांग को संबधित प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। युक्ता मिश्र एसडीएम डोईवाला।

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